डोंगरगढ़ रोप वे मामले में माँ बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज.. होगी गिरफ़्तारी

तोपचंद, राजनांदगांव। जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 दर्ज कर ली गई है, इस मामले में सभी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
दरअसल, 17 फरवरी की शाम रोप-वे की ट्रॉली गिरने से उसमें सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति में काम करता था। मामले में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जांच के आदेश दिए थे, इसके बाद से डोंगरगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही रही थी।
मामले में एसडीओपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर लापरवाही बरतने पर धारा 304 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, फ़िलहाल किसी की गिरफ़्तारी नहीं की गई है, जल्द गिरफ़्तारी होगी।
क्या है धारा 304 ?
IPC की धारा 304 में गैर इरादतन हत्या अर्थात ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो और जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, इसमें सजा का प्रावधान है जोकि आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास साथ में आर्थिक दंड भी देने कि बात कही गई है।