केंद्र ने अगर ऐसा कुछ कानून बनाया है तो राज्य का कानून शून्य हो जाएगा – डॉ रमन सिंह, तोपचन्द ने भी कही थी यह बात

तोपचंद रायपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधित) विधेयक 2020 पेश होने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आते ही पिछले दिनों तोपचन्द की पड़ताल और विशेषज्ञों से लिए गए राय से भी यही बात निकलकर सामने आई थी जो बात आज डॉ. सिंह ने कही है, उन्होंने कहा हम लोगों ने इसका स्थापना के समय से ही विरोध किया, चूंकि जो कानून बनाया जा रहा है, वह भूतलक्षीय प्रभाव से 5 जून को कानून लागू होगा और ऐसे कानून को अनुच्छेद 207 के तहत गवर्नर से अनुमति लेनी पड़ती है और उसमें यदि दण्ड सहिंता है तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। इसमें दोनों प्रावधान होने के बावजूद गवर्नर से अनुमति ली गई है, इस कानून में जो भूतलक्षीय प्रभाव होने के कारण राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली गई है।
डॉ. सिंह ने आगे कहा कि विधानसभा नियमावली 61 ए इसमें हमने कहा कि जब बिम्ड मंडी बनाओगे, जब इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म तैयार करने में आर्थिक भार पड़ेगा और इस बिल में वित्तीय ज्ञापन नहीं है और जिस कानून में वित्तीय ज्ञापन नहीं है उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि संविधान की आर्टिकल 244 में इस बात का उल्लेख है कि किसी राज्य में कोई नया कानून बनाने के लिए प्रक्रिया जारी है और विधानसभा में विधेयक पेश है और वैसा ही कानून यदि केंद्र सरकार ने पहले बना लिया है, तो आर्टिकल 244 कहता है कि केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा। राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने के लिए मोदी सरकार के बिल को बदनाम करने की साजिश है। राज्य सरकार जब हस्ताक्षर के लिए इस बिल को राज्यपाल को सौंपेगी और राज्यपाल जब इस कानून को राष्ट्रपति को भेजेंगी तो वह दो बिल में कैसे साइन करेंगे, जब उन्होंने पहले ही एक बिल में हस्ताक्षर कर दिया है।
देखिए, तोपचन्द ने कही थी यही बात, क्या थी विशेषज्ञों का मत